CM Hemant Soren: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 40 लाख उपभोक्ताओं का माफ होगा बिजली बकाया

CM Hemant Soren: झारखंड सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। इस दौरान झारखंड के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया भी माफ करने का निर्णय

Aug 30, 2024 - 09:15
Aug 30, 2024 - 09:45
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CM Hemant Soren: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 40 लाख उपभोक्ताओं का माफ होगा बिजली बकाया

CM Hemant Soren: झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। खासकर, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है।

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 39.44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपये का बिजली बकाया माफ किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय दबाव से राहत प्रदान करना है। मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने पुष्टि की कि अब इन उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस निर्णय के माध्यम से आदिवासियों, दलितों, गरीबों और महिलाओं के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

कैबिनेट के अन्य निर्णयों में झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का अनुग्रह भुगतान और सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति शामिल है। आंगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के लिए पारिश्रमिक अवधि को 10 से बढ़ाकर 12 महीने करने का भी फैसला लिया गया, जिसके लिए 31.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, झारखंड वक्फ नियमन 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है और छह जिलों में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन सभी निर्णयों के साथ, झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले एक बार फिर अपनी जनहितैषी नीतियों और योजनाओं को मजबूत करने का संकेत दिया है।

बकाया राशि होगी माफ

दरअसल, झारखंड के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए फैसले का उद्देश्य मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत नामांकित घरेलू उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से राहत देना है। मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने पुष्टि की है कि छूट इन उपभोक्ताओं के बकाया पर लागू होगी। उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद अब इन उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।’’ 

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त उपायों को भी मंजूरी दी, जिनमें ड्यूटी या सैन्य अभियानों के दौरान जान गंवाने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का अनुग्रह भुगतान और सरकारी नौकरी शामिल है। अन्य निर्णयों में आंगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के लिए पारिश्रमिक अवधि को 10 से बढ़ाकर 12 महीने करना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए 31.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने छह जिलों- धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही झारखंड वक्फ नियमन 2024 को हरी झंडी दे दी गई।

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