Delhi Liquor Scam: क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत पर CBI को नोटिस भेजा था. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है.

Aug 23, 2024 - 09:35
Aug 23, 2024 - 17:19
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Delhi Liquor Scam: क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को जमानत देने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर निचली अदालत जाने का निर्देश दिया था।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था, और 26 जून को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था। फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है।

इससे पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जो 10 मई से 1 जून तक प्रभावी रही। आज की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि क्या उन्हें राहत मिलती है या उन्हें जेल में ही रहना होगा।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से 10 मई से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. वहीं, इसकी टाइमिंग पूरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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