Maharashtra Assembly Elections: उद्धव गुट के शिवसेना विधायकों की चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें पूरा मामला

Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति और गठजोड़ बनाने में लग गई हैं। उद्धव गुट के शिवसेना विधायकों को चुनाव से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है।

Jul 26, 2024 - 22:20
Jul 26, 2024 - 23:02
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Maharashtra Assembly Elections: उद्धव गुट के शिवसेना विधायकों की चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें पूरा मामला

Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव गुट के शिवसेना विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिंदे गुट से शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका में दायर की है। गोगावले ने उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले पर कोर्ट से जल्द फैसला लेने की मांग की है।

व्हिप का पालन नहीं करने वाले MLA के खिलाफ याचिका

शिवसेना चीफ व्हिप भरत गोगावले ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले UBT विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। भरत गोगावले ने कहा कि हमने व्हिप का पालन नहीं करने वाले उद्धव गुट के विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी।

शिंदे गुट वाली शिवसेना है असली

शिंदे गुट के शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने अपनी याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। याचिका में गोगावले ने कहा, 'चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और धनुष चुनाव चिह्न सौंप दिया है, तो हम असली शिवसेना हैं। कोई और शिवसेना नहीं है।'

फैसला नहीं आने पर याचिका हो जाएगी निष्प्रभावी

याचिका में कहा गया कि ठाकरे गुट के विधायकों ने हमारे व्हिप का पालन नहीं किया है। विधानसभा चुनाव से पहले अयोग्यता पर फैसला नहीं होने पर याचिका निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिए हाई कोर्ट चुनाव से पहले अयोग्यता पर फैसला सुनाए। 

13 विधायकों को अयोग्य करने की मांग

बता दें कि भरत गोगावले ने जनवरी 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उद्धव गुट के 13 विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी। वहीं, अब राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिंदे गुट की शिवसेना चाहती है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही फैसला सुना दे।

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