बीकानेर में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी

बीकानेर जिला शिक्षा अधिकारी ने लेवल 1 और 2 के शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की। 10 अगस्त 2026 तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं।

Jul 27, 2026 - 20:35
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जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 की अस्थायी वरिष्ठता सूची (प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट) जारी कर दी है। यह सूची जिले में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता को निर्धारित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, जिससे भविष्य में पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लाभों का आधार तैयार होगा।

वरिष्ठता सूची का विवरण और पात्रता

विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह अस्थायी वरिष्ठता सूची उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच हुई है। जिले में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति के आधार पर इस सूची को तैयार कर प्रकाशित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों का पालन करते हुए, विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस डेटा को सार्वजनिक किया है ताकि सभी संबंधित कार्मिक अपनी स्थिति की जांच कर सकें।

आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा और प्रक्रिया

जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है कि यदि किसी भी शिक्षक या कार्मिक को इस वरिष्ठता सूची में दर्ज उनके विवरण, जैसे नाम, नियुक्ति तिथि या अन्य किसी तथ्य पर कोई आपत्ति है, तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 28 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 10 अगस्त 2026 तक चलेगी। सभी आपत्तियां कार्यालय समय के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और नियम

विभाग ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक संचार माध्यमों जैसे ई-मेल या सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, 10 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश

वरिष्ठता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए विभाग ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, पीईईओ, यूसीईईओ, संस्थाप्रधानों और कार्यालयाध्यक्षों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का उनके सेवा अभिलेखों (Service Records) से गहनता से मिलान करें। सेवा रिकॉर्ड से मिलान और सत्यापन के बाद ही इन आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आगे भेजा जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के बाद प्राप्त सभी वैध आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और उसके पश्चात ही अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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