मेटा इंडिया हेड पर केस दर्ज: पीएम मोदी के मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक कंटेंट पर पुलिस का बड़ा एक्शन
हैदराबाद पुलिस ने पीएम मोदी के आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड कंटेंट के मामले में मेटा इंडिया हेड और कई अकाउंट्स पर केस दर्ज किया है।
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के इंडिया हेड और कई अन्य अकाउंट धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े मॉर्फ्ड, अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की अनुमति देने से जुड़ा है। पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और गहन जांच शुरू कर दी है।
पहली शिकायत और गंभीर आरोप
पहला मामला 29 वर्षीय व्यवसायी एस. अरविंद रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इंस्टाग्राम का उपयोग करते समय उन्हें कई ऐसे मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो और तस्वीरें मिलीं, जिनमें प्रधानमंत्री को बेहद आपत्तिजनक और गुमराह करने वाले तरीके से दिखाया गया था। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कंटेंट संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या उन्नत डिजिटल एडिटिंग टूल्स का उपयोग करके तैयार किया गया था।
इस शिकायत में विशेष रूप से उन विजुअल्स का जिक्र किया गया है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को धर्मेंद्र प्रधान के साथ अश्लील तरीके से दिखाया गया था। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक एडिट की गई तस्वीर का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह के पोस्ट जनता को गुमराह करने, गलत जानकारी फैलाने और समाज में नफरत या सार्वजनिक अशांति भड़काने के उद्देश्य से साझा किए गए थे। यह भी कहा गया कि ऐसी सामग्री सार्वजनिक हस्तियों की छवि खराब करती है और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
दूसरी शिकायत और राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू
दूसरा मामला तेलंगाना भाजपा कार्यकर्ता और सोशल मीडिया सीसी सदस्य टी. साईकिरण गौड़ की शिकायत पर आधारित है। साईकिरण गौड़ ने आरोप लगाया कि बुधवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन्हें कई आपत्तिजनक रील्स और मॉर्फ की गई तस्वीरें दिखाई दीं। उन्होंने उन अकाउंट्स की गहन जांच की मांग की है जो कथित तौर पर ऐसी सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें आईटी एक्ट की धारा 66-C (पहचान की चोरी) और धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना) शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) (जनता में गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान) और धारा 336(4) (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इनमें से अधिकांश वीडियो या तो हटा दिए गए हैं या फिर भारत में उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस अब उन डिजिटल निशानों की जांच कर रही है जिनसे इन अकाउंट्स का संचालन किया जा रहा था और यह भी देखा जा रहा है कि मेटा इंडिया की इस मामले में क्या जिम्मेदारी बनती है।
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