राम रहीम फिर जेल से बाहर: डेरा प्रमुख को 17वीं बार मिली 21 दिन की फरलो

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आकर सिरसा आश्रम में रहेगा। यह 2017 के बाद उसकी 17वीं रिहाई है।

Aug 25, 2026 - 09:35
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राम रहीम फिर जेल से बाहर: डेरा प्रमुख को 17वीं बार मिली 21 दिन की फरलो

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं। उन्हें प्रशासन की ओर से 21 दिन की फरलो मंजूर की गई है, जिसके बाद वह मंगलवार, 25 अगस्त की सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकले। यह 17वीं बार है जब राम रहीम को जेल से किसी प्रकार की राहत मिली है और वह बाहर आए हैं। साध्वियों के यौन शोषण और हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को इस बार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम में रहने की अनुमति दी गई है।

21 दिन की फरलो और सिरसा आश्रम में प्रवास

जिला कारागार सुनारिया से मिली जानकारी के अनुसार, राम रहीम की 21 दिन की फरलो की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। इस अवधि के दौरान वह सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में ही समय बिताएंगे। उल्लेखनीय है कि यह लगातार तीसरी बार है जब उन्हें सिरसा आश्रम जाने की अनुमति मिली है। इससे पहले जब भी उन्हें पैरोल या फरलो दी जाती थी, तो अक्सर उन्हें उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम भेजा जाता था और लेकिन इस बार प्रशासन ने उन्हें उनके मुख्य मुख्यालय में रहने की छूट दी है।

रिहाई का इतिहास और बार-बार मिलती राहत

राम रहीम का जेल से बाहर आना कोई नई बात नहीं है। साल 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक वह कभी पैरोल तो कभी फरलो के जरिए कुल 16 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। अब यह 17वीं बार है जब वह जेल की चारदीवारी से बाहर निकले हैं। उनकी इन रिहाइयों को लेकर अक्सर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। इससे पहले इसी साल मई के महीने में उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली थी। पिछले 10 सालों के घटनाक्रम को देखें तो वह 16 बार बाहर आ चुके हैं और अब 21 दिन की इस नई फरलो ने इस संख्या को 17 कर दिया है।

CBI अदालत का फैसला और सजा का विवरण

गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने दो महिला साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम के भीतर यौन शोषण से जुड़ा था। अदालत ने उन्हें दो अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। विशेष बात यह है कि ये दोनों सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी और सीबीआई कोर्ट के आदेश के अनुसार, पहली 10 साल की सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी 10 साल की सजा शुरू होगी, जिसका मतलब है कि उन्हें कुल 20 साल की सजा काटनी है। इसके अलावा, राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था। साल 2017 में जब उन्हें पहली बार दोषी ठहराया गया था, तब पंचकूला और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी हिंसा भड़क उठी थी। तब से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे, जहां से अब उन्हें 21 दिन की राहत मिली है।

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