RBI का बड़ा फैसला: क्रेडिट कार्ड बिल पर 3 दिन की राहत, जानें नए नियम

RBI ने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए 3 दिन का ग्रेस पीरियड और लेट फीस गणना में बदलाव के नए नियम जारी किए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Apr 30, 2026 - 08:35
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RBI का बड़ा फैसला: क्रेडिट कार्ड बिल पर 3 दिन की राहत, जानें नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर साझा की है। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यूजर्स को अतिरिक्त समय और कम शुल्क का लाभ देने का निर्णय लिया है। इन नए नियमों के लागू होने के बाद, यदि कोई ग्राहक समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पाता है, तो उसे तत्काल भारी जुर्माना नहीं भरना होगा। आरबीआई के इस कदम का मुख्य उद्देश्य उन ग्राहकों को राहत देना है जो किसी कारणवश नियत तारीख (Due Date) पर भुगतान करने से चूक जाते हैं।

भुगतान के लिए मिलेगा 3 दिन का ग्रेस पीरियड

आरबीआई द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड बिल की तय तारीख निकलने के तुरंत बाद लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। बैंक अब ग्राहकों को भुगतान के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय यानी 'ग्रेस पीरियड' प्रदान करेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान की अंतिम तिथि महीने की 5 तारीख है, तो ग्राहक अब बिना किसी पेनल्टी या लेट फीस के 8 तारीख तक अपना बिल जमा कर सकेगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो तकनीकी कारणों या भूलवश नियत तारीख पर भुगतान नहीं कर पाते थे।

लेट फीस की गणना और क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव

नियमों में एक और बड़ा बदलाव लेट फीस की गणना को लेकर किया गया है और अब बैंकों द्वारा लेट फीस केवल वास्तविक बकाया राशि (Outstanding Amount) पर ही ली जाएगी, न कि पूरे बिल की राशि पर। इससे ग्राहकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा। हालांकि, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तीन दिन की ग्रेस अवधि समाप्त होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे बकाया माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए समय सीमा के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है।

प्राकृतिक आपदा में राहत और प्रभावी तिथियां

रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए भी विशेष राहत का ऐलान किया है। नए नियमों के तहत, अब बैंक प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खुद आगे बढ़कर ग्राहकों को राहत प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए ग्राहकों को बैंक में आवेदन करने का इंतजार नहीं करना होगा। समय सीमा की बात करें तो क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जाएंगे। वहीं, प्राकृतिक आपदा से संबंधित राहत के नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।

आरबीआई के इन बदलावों से क्रेडिट कार्ड धारकों को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि अनजाने में होने वाली चूक के कारण लगने वाले भारी जुर्माने से भी सुरक्षा प्राप्त होगी। बैंक अब इन नियमों के आधार पर अपनी प्रणालियों में बदलाव करेंगे ताकि निर्धारित तिथियों से ग्राहकों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।

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