भारत श्रीलंका टैक्स संधि में संशोधन प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट नियम से रुकेगी टैक्स चोरी

भारत ने श्रीलंका के साथ टैक्स संधि में संशोधन कर PPT नियम लागू किया है। वित्त वर्ष 2027-28 से केवल टैक्स बचाने के उद्देश्य से किए गए लेन-देन पर छूट नहीं मिलेगी।

Jul 19, 2026 - 09:35
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भारत श्रीलंका टैक्स संधि में संशोधन प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट नियम से रुकेगी टैक्स चोरी

भारत सरकार ने टैक्स चोरी और गलत तरीके से टैक्स छूट का फायदा उठाने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने भारत और श्रीलंका के बीच दशकों से चले आ रहे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में औपचारिक रूप से संशोधन किया है। इस बदलाव के माध्यम से अब एक नया और सख्त नियम लागू किया गया है, जिसे प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट (PPT) के नाम से जाना जाता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल टैक्स बचाने के इरादे से किए गए लेन-देन या कारोबारी ढांचे को टैक्स समझौते का अनुचित लाभ न मिल सके।

प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट नियम का विवरण

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए नियम के तहत, यदि टैक्स अधिकारियों को जांच के दौरान यह पता चलता है कि किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किए गए किसी लेन-देन या व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य केवल टैक्स में छूट प्राप्त करना था, तो उसे भारत-श्रीलंका टैक्स संधि के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा सकता है। यह नियम उन संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा जो केवल कागजी कार्रवाई के माध्यम से टैक्स बचाने की कोशिश करती हैं।

लागू होने की समयसीमा और कानूनी प्रक्रिया

भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने इस संशोधन के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, यह संशोधन 19 जून 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। हालांकि, भारतीय करदाताओं के लिए इसका वास्तविक प्रभाव वित्त वर्ष 2027-28 से मिलने वाली आय पर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान और उसके बाद होने वाली आय पर नए PPT नियमों के तहत गौर किया जाएगा। यह समयसीमा कंपनियों को अपने कारोबारी ढांचे को नियमों के अनुरूप ढालने का अवसर प्रदान करती है।

कागजी कंपनियों पर लगाम और उदाहरण

इस नियम के प्रभाव को एक उदाहरण से समझा जा सकता है और यदि कोई कंपनी केवल कम टैक्स देने के उद्देश्य से श्रीलंका में एक कागजी या शेल कंपनी बनाकर भारत में निवेश करती है और उस कंपनी का श्रीलंका में कोई वास्तविक व्यवसाय, कर्मचारी या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो जांच के बाद उसे टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल कागजों पर बनाई गई कंपनियों के जरिए टैक्स बचाने की कोशिश करना आसान नहीं होगा और यह कदम उन लोगों को लक्षित करता है जो जटिल ढांचों के माध्यम से टैक्स प्रणाली को चकमा देने की कोशिश करते हैं।

वास्तविक निवेशकों और कंपनियों को राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों और निवेशकों का कारोबार पूरी तरह से वास्तविक है और जो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस बदलाव से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और यदि किसी लेन-देन का उद्देश्य वास्तविक व्यापार, निवेश या आर्थिक गतिविधि है और वह टैक्स समझौते की मूल भावना के अनुरूप है, तो उन्हें पहले की तरह ही टैक्स संधि के सभी लाभ मिलते रहेंगे। सरकार का उद्देश्य केवल दुरुपयोग को रोकना है, न कि ईमानदार करदाताओं को परेशान करना।

टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं

इस संशोधन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके तहत कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और साथ ही, मौजूदा टैक्स दरों में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह संशोधन केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि टैक्स समझौते का गलत इस्तेमाल न हो और टैक्स बचाने के लिए बनाए गए कृत्रिम ढांचों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके। इससे दोनों देशों के बीच होने वाले निवेश में पारदर्शिता आएगी।

अंतरराष्ट्रीय मानक और पारदर्शिता

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य टैक्स चोरी, मुनाफे को कम टैक्स वाले देशों में स्थानांतरित करने और टैक्स बेस को कम करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस संशोधन से टैक्स व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और भारत तथा श्रीलंका के बीच निवेश का माहौल भी अधिक भरोसेमंद होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि टैक्स संधि का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं।

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