Dhruv Rathi News: यूट्यूबर ध्रुव राठी की ट्रोल किए गए वीडियो की वजह से बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन
Dhruv Rathee News: भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन जारी किया। साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
Dhruv Rathee News: अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी ने कथित तौर पर उन्हें "हिंसक और अपमानजनक" ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोडी यू ट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया था कि राठी ने उन्हें 'हिंसक और अपमानजनक ट्रोल' का हिस्सा बताया, लेकिन आरोप बिना किसी 'तर्क या कारण' के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 जुलाई को राठी को समन जारी किया। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी को झूठा बताते हुए आरोप लगाया है कि राठी ने उन्हें 'हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल' बताया। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया।
7 जुलाई को रिलीज किया था वीडियो
दरअसल, ये मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स ( एल्विश यादव ) के शीर्षक के एक वीडियो को अपलोड किया. रिलीज हुए इस वीडियो पर मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया कि ध्रुव राठी ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया है, ये आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसके बाद उन्होंने राठी पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया.
क्या है मामला
नखुआ ने दायर की याचिका में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी ध्रुव राठी जिसने एक अत्यधिक उत्तेजक और भड़काऊ वीडियो में, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी के खिलाफ निराधार दावे किए, इस वीडियो के पीछे कपटी इरादा था. उन्होंने कहा कि जारी वीडियो में राठी के लगाए गए आरोपों के चलते नखुआ को बड़े पैमाने पर निंदा और मजाक का सामना करना पड़ा है. याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि चालाकी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से तैयार किए गए वीडियो के जरिए जानबूझकर उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल की कोशिश की गई.
ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये का हर्जाना भी मांगा
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, नखुआ ने साइबर स्पेस पर उनके साथ हुई मानहानि के लिए ध्रुव राठी पर मुकदमा किया है. ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये का हर्जाना भी मांगा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले पर सुनवाई 6 अगस्त को होनी है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 जुलाई को ध्रुव राठी को समन जारी किया है.
ध्रुव राठी की और से भी आई प्रतिक्रिया
One abusive BJP uncle has filed a ₹20 Lakh court case against me because I called him abusive
Kyun itni bezati karane ka shaukh hai inko? Ab in uncle ki puri abusive history dobara public hogi
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